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न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद स्टेशुदा मकान पर जबरन तोडफोड पीड़ित पहुंचा जिला अधिकारी कार्यालय लगाई न्याय की गुहार

मोहल्ला-बभन वार्ड नम्बर-8 में दीवानी मुकदमा बस्ती के न्यायालय में वाद संख्या-1480/2018 विचाराधीन है स्थगन आदेश भी पारित है जो कि वर्तमान समय में प्रभावी है। परन्तु इस मामल प्रतिवादीगण बागेश त्रिपाठी पुत्र गुलाबदत्त तिवारी निवासी धरमपुरा, पोस्ट-लहूरा तहसील-खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर व सचिन शुक्ला पुत्र चन्द्रमौलि शुक्ला निo पिकौरा शिवगुलाम, तप्पा-हवेली, परगना बस्ती पूरब, तहसील व जिला-बस्ती के एक नुमाइशी दस्तावेज बगैर किसी अधिकार के निष्पादित कर दिया है तथा उपरोक्त लोग अपनी राजनैतिक पहुँच व गुन्डई के बल पर न्यायालय के द्वारा पारित स्टे खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हुए कानून कायदे की परवाह किए वगैर प्रार्थी को घर से बेदखल कर दिए।जिससे विवाद होने की आशंका बनी हुई है। उपरोक्त लोग तरह-तरह से प्रार्थी को धमकी देते है कि मकान खाली कर दो नही तो तुम्हें इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। पीड़ित काफी भयभीत व डरा हुआ है। किसी भी क्षण कोई अप्रिय घटना हो सकती है। अब पीड़ित जिलाधिकारी बस्ती से गुहार लगाते हुए कहा की थानाध्यक्ष कोतवाली बस्ती को निर्देशित किया जाए कि वह न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश का अनुपालन कराते प्रार्थीगण के कब्जेशुदा मकान पर किए जा रहे अवैध कब्जे व तोड़‌फोड़ का प्रयास वाले व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो।

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