महराजगंज में ग्राम पंचायत अधिकारी ओमप्रकाश सिंह निलंबित, 70.40 लाख रुपये के भुगतान में अनियमितता का आरोप
संवाददाता सुख सागर प्रसाद शर्मा घुघली समाचार G news
महराजगंज जनपद के विकास खंड पनियरा में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी ओमप्रकाश सिंह को शासनादेशों एवं जिलाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना तथा प्रथम दृष्टया वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत राज अधिकारी महराजगंज द्वारा की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकास खंड पनियरा की आठ ग्राम पंचायतों—सोहास, ऋषपुर, धनघटी, खजुरिया, तेंदुहिया, सुभितपुर, मोहद्दीनपुर एवं कनैला में 15वें एवं पंचम वित्त आयोग की धनराशि से कराए गए कार्यों के भुगतान में अनियमितता का मामला सामने आया है। आरोप है कि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के भौतिक सत्यापन के बिना ही कुल 70 लाख 40 हजार 868 रुपये का भुगतान कर दिया गया।
इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत सचिवालय एवं सामुदायिक शौचालय के अधूरे कार्यों तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने संबंधी शासन के निर्देशों की अनदेखी कर अन्य कार्य कराए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी ओमप्रकाश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
मामले की जांच के लिए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), परतावल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। साथ ही संबंधित आठों ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों का स्थलीय सत्यापन कर जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला पंचायत राज अधिकारी के अनुसार, शासनादेशों के विपरीत कार्य कराने और उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने के संबंध में यह कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता, सरकारी धन के दुरुपयोग एवं शासनादेशों की अवहेलना के मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।
फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।