महराजगंज में 31 मार्च तक धारा 163 लागू: बिना अनुमति जुलूस-सभा पर रोक, ड्रोन व चाइनीज मांझा प्रतिबंधित
महराजगंज, उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज में आगामी पर्व-त्योहारों, बोर्ड परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था को देखते हुए 10 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 लागू कर दी गई है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रशांत कुमार भारती द्वारा जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, 2 मार्च को होलिका दहन, 4 व 5 मार्च को होली (स्थानीय), 21 मार्च को ईद-उल-फितर, 26 मार्च को रामनवमी, 31 मार्च को महावीर जयंती सहित विभिन्न आयोजनों और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र विशेष सतर्कता बरती जाएगी। साथ ही चाइनीज मांझा, सिंथेटिक/सीसा लेपित/नायलॉन डोरी के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
बिना अनुमति कोई सभा-जुलूस नहींआदेश के तहत बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार की आमसभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली या पांच से अधिक व्यक्तियों का सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार की नारेबाजी, पोस्टर-पम्पलेट, सोशल मीडिया या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से भ्रामक/उत्तेजक प्रचार पर रोक रहेगी।
सोशल मीडिया और लाउडस्पीकर पर सख्ती
फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अफवाह, झूठी सूचना या भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने पर कार्रवाई होगी। ग्रुप एडमिन को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निषिद्ध रहेगा। धार्मिक स्थलों पर परंपरागत लाउडस्पीकर भी निर्धारित डेसिबल सीमा के भीतर ही बजेंगे।
परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष प्रतिबंध
परीक्षा केंद्रों के एक किलोमीटर की परिधि में फोटोस्टेट, स्कैनर, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के शस्त्र लेकर परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी रोक रहेगी।
ड्रोन, अस्त्र-शस्त्र और पुतला दहन पर रोक
बिना अनुमति ड्रोन या ड्रोन कैमरा उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी (ड्यूटी पर तैनात पुलिस व दिव्यांगों की छड़ी को छोड़कर)। राजनीतिक दलों द्वारा पुतला दहन या सार्वजनिक प्रदर्शन पूर्णतः निषिद्ध किया गया है।
स्वच्छता और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा
खुले में पशु वध, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा फेंकना, बिजली/टेलीफोन खंभों पर पोस्टर-बैनर लगाना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश संपूर्ण जनपद महराजगंज में प्रभावी रहेगा और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।