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नो हेलमेट नो फ्यूल अंतर्गत विशेष अभियान 30 सितंबर तक

डीएम ने समस्त पेट्रोल पम्प/प्रबंधकों को दिए प्रभावी कार्यवाही का निर्देश

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने शासन के निर्देश के क्रम में बताया कि No Helmet, No Fuel को दिनांक 01 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक अभियान के रूप में लेकर जनपद के समस्त पेट्रोल पम्पों के प्रोपराइटर्स एवं प्रबन्धकों के सहयोग से संचालित कराये जाने के निर्देश दिए गये हैं।
उन्होंने बताया कि कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 120 द्वारा दोपहिया वाहन चालक एवं पिलियन हेतु हेलमेट अनिवार्य है तथा धारा 194D इसके उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान करती है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा. समिति (SCCORS) द्वारा भी हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने हेतु राज्यों को निर्देशित किया गया है। No Helmet, No Fuel पहल विधि-सम्मत, जनहितकारी तथा सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु/गंभीर चोटों को घटाने के उद्देश्य से पूर्णतः औचित्यपूर्ण है।
जिलाधिकारी ने उक्त के अनुक्रम में जनपद के समस्त पेट्रोल पम्पों के प्रोपराइटर्स एवं प्रबन्धकों को निर्देशित किया है कि वह दिनांक 01.09.2025 से 30.09.2025 तक इसे एक अभियान के रूप में लेकर अपने पेट्रोल पम्प पर No Helmet, No Fuel का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु आवश्यक बैनर-पोस्टर का प्रदर्शन सुनिश्चित करें। साथ ही अपने कर्मचारियों के माध्यम से ईंधन भराने आने वाले ग्राहकों को हेलमेट पहनने एवं हेतु उत्प्रेरित करें। परिवहन विभाग एवं पुलिस घनिष्ठ समन्वय कर इस अभियान को सफलता से संचालित करायें। इस अभियान के संचालन में यदि किसी के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो संबंधित थाने की पुलिस का सहयोग प्राप्त करें।
राहुल विश्वकर्मा
जिला संवाददाता कुशीनगर

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