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देवरिया में चर्चित अवैध मजार ध्वस्त, कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की कार्रवाई,

देवरिया सदर के विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने उठाया था मुद्दा, शासन के आदेश के बाद हुई कार्रवाई।
देवरिया रेलवे ओवरब्रिज के पास बनी अब्दुल गनी शाह बाबा की अवैध मजार पर चला बुलडोजर।
देवरिया शहर में रेलवे ओवरब्रिज के पास स्थित अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार को रविवार को प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। मजार को सरकारी बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निर्मित बताया गया था। एसडीएम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई।
प्रशासन के अनुसार, मजार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसकी सुनवाई एसडीएम कोर्ट एवं एएसडीएम सदर की अदालत में हो रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि जिस भूमि पर मजार बनी थी, वह सरकारी बंजर भूमि है और निर्माण के लिए किसी प्रकार का मानचित्र (नक्शा) भी स्वीकृत नहीं कराया गया था। इस संबंध में अलग से मुकदमा भी विचाराधीन रहा, जिसमें मजार कमेटी को कोई राहत नहीं मिली।
कोर्ट के निर्णय के बाद जिला प्रशासन ने मजार कमेटी को स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था, जिस पर कमेटी की ओर से सहमति भी जताई गई। इसके अनुपालन में रविवार को करीब साढ़े तीन बजे तीन बुलडोजरों के साथ प्रशासनिक अमला और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान चप्पे-चप्पे पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बनने दी गई।
उल्लेखनीय है कि इस मजार प्रकरण को लेकर देवरिया सदर के विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मजार सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई है और वहां संदिग्ध गतिविधियां होती हैं। शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई, जिसके परिणामस्वरूप कोर्ट का आदेश आया।
प्रशासन का कहना है कि आगे भी न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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