जौनपुर के डीएम को हाईकोर्ट का निर्देश, 5 अगस्त तक जवाब नहीं तो कोर्ट में होंगे तलब
संवाददाता अंकित दूबे

बदलापुर जौनपुर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या 772/2026 ओमप्रकाश पाण्डेय व 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 5 अन्य की सुनवाई करते हुए जौनपुर जिला प्रशासन को कड़ा निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार की एकलपीठ ने राज्य सरकार की ओर से निर्देश प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय दिए जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त 2026 तय की है।
मामला खण्ड विकास बदलापुर के ग्राम सभा भटेहरा मे स्थित सरकारी तालाब से जुडा हुआ है,न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई तक आवश्यक निर्देश उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर संबंधित अभिलेखों के साथ स्वयं न्यायालय में उपस्थित होंगे ।
हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद जौनपुर जिला प्रशासन की भूमिका पर नजरें टिक गई हैं।