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20 साल की सजा पाए शैलेश गुप्ता उर्फ शिवा को हाईकोर्ट से राहत, सजा निलंबित

महराजगंज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महराजगंज के चौक थाना क्षेत्र के वर्ष 2023 के पॉक्सो मामले में 20 वर्ष की सजा पाए शैलेश गुप्ता उर्फ शिवा को बड़ी राहत देते हुए अपील लंबित रहने तक जमानत मंजूर कर ली। मामला क्रिमिनल अपील संख्या 8377/2025 से संबंधित है।

हाईकोर्ट में अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि वह करीब तीन वर्ष चार माह से जेल में है और उसे 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच समझौता होने तथा दोनों के पति-पत्नी के रूप में साथ रहने की सहमति का हवाला दिया गया। समझौता शपथपत्र 9 सितंबर 2026 को दाखिल किए जाने की बात भी आदेश में दर्ज है।

राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि मामला गंभीर अपराध से जुड़ा है और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है।

मामले में दोनों पक्षों के समझौते, उपलब्ध साक्ष्यों और इस तथ्य को देखते हुए कि अपीलों की भारी संख्या के कारण अपील की जल्द सुनवाई की संभावना नहीं है, हाईकोर्ट ने शैलेश गुप्ता उर्फ शिवा को जमानत पर रिहा करने और दोषसिद्धि व सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट का यह आदेश 6 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की अदालत से पारित हुआ।

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