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नवजात की मौत के मामले में सचितानंद हॉस्पिटल पर कार्रवाई की तैयारी, सात दिन में मांगा जवाब

जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल संचालक को कारण बताओ नोटिस, जवाब संतोषजनक न मिलने पर पंजीकरण निरस्त करने की चेतावनी

दीनदयाल पाण्डेय | मंडल क्राइम ब्यूरो, गोरखपुर

कप्तानगंज, कुशीनगर। सचितानंद हॉस्पिटल, कप्तानगंज में 24 अगस्त 2026 को चार दिवसीय नवजात बच्ची की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला रजिस्ट्रिकरण प्राधिकरण एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा गठित जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल संचालक को कारण बताओ नोटिस तामील कराया गया है।

प्रकरण के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी चन्द्र प्रकाश ने बताया कि अस्पताल संचालक को नोटिस के माध्यम से 07 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण तथा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिलने अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और अभिलेख असंतोषजनक पाए जाने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, ऐसी स्थिति में अस्पताल का पंजीकरण निरस्त करने के साथ-साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

बताया गया कि यह मामला अश्वनी कुमार मिश्रा पुत्र सदानन्द मिश्रा, निवासी ग्राम अमडरिया की चार दिवसीय नवजात बच्ची की मृत्यु से संबंधित है। मामले की जांच के लिए गठित टीम ने अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपी, जिसके क्रम में अस्पताल संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जनपद में संचालित सभी निजी चिकित्सालयों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और निर्धारित मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही अथवा निर्धारित मानकों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अब अस्पताल संचालक की ओर से सात दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले स्पष्टीकरण और अभिलेख पर स्वास्थ्य विभाग की अगली कार्रवाई निर्भर करेगी।

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