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  • कुशीनगर पुलिस द्वारा एससी एसटी एक्ट के मुकदमें में पैरवी कर दो अभियुक्त को दिलाई गयी एक वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को 10,500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा

फरियाद मालिक जी न्यूज कुशीनगर

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना अहिरौली बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 c-11/2000 धारा 323/34/504/506 भादवि0 व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 30.03.2024 को दो अभियुक्तों 1.महेन्दर सिंह पुत्र राजकिशोर सिंह, 2.बबलू सिंह पुत्र राजकिशोर सिंह निवासीगण बैरियां थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर धारा 323/34/504/506 भादवि का अपराध सिध्द करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को एक वर्ष का साधारण कारावास एवं प्रत्येक को 10,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक सीओ कसया रामाकान्त प्रशान्त, अभियोजक एसपीपी महेन्द्र गोविन्द राव, थानाध्यक्ष शमनोज वर्मा, पैरोकार का0 अभिषेक यादव थाना अहिरौली बाजार का सराहनीय योगदान रहा है।

जी न्यूज कुशीनगर ✍️✍️

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