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थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा एक अदद पिकअप वाहन कीमत लगभग 8,00,000/- (आठ लाख रुपये) की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी जब्त

दीनदयाल पाण्डेय
जिला अपराध संवाददाता
कुशीनगर

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03.2024 को थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 302/2022 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील राय पुत्र सुरेंद्र राय सा0 चौपथिया थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर के द्वारा अवैधानिक कृत्यो से अर्जित सम्पत्ति से एक अदद पिकअप वाहन संख्या UP 57T7372 बोलेरो पिकअप कीमत लगभग 8,00,000/ (आठ लाख रुपये) को धारा 14(1)उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत जब्त किया गया।

जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण-

(कुल कीमत लगभग 8,00,000/ (आठ लाख रुपये)

एक बोलेरों पिकअप वाहन संख्या UP57T7372(कीमत लगभग 8,00,000/- ( आठ लाख रुपये)

जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम-

  1. प्र0नि0 आशुतोष सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
  2. अपराध निरीक्षक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
  3. व0उ0नि0 श्री श्याम लाल निषाद थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
  4. हे0मो0 सुचित कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
  5. का0 सुनील यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
  6. का0 सुधीर गौड़ थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
  7. का0 प्रियांशु यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

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