कंपोजिट शराब की दुकान पर नियमों की खुलेआम धज्जियाँ — पानी की अवैध बिक्री पर आबकारी अधिकारी के विवादित बयान ने बढ़ाया विवाद
महराजगंज। घुघली थाना क्षेत्र के रामपुर मोड़ स्थित कंपोजिट शराब की दुकान पर शराब के साथ पानी की खुलेआम बिक्री की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह बिक्री आबकारी विभाग के निर्धारित मानकों का उल्लंघन है, क्योंकि कंपोजिट दुकानों पर सीमित व अनुमत वस्तुओं की ही बिक्री की अनुमति होती है।


स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल — दुकान पर मनमानी, विभाग खामोश
रहवासियों ने बताया कि दुकान पर बिना किसी रोक-टोक के अतिरिक्त सामान बेचा जा रहा है। यह मनमानी न केवल नियमों की अनदेखी है बल्कि यह आशंका भी पैदा करती है कि दुकान को विभागीय संरक्षण प्राप्त है।
जिला आबकारी अधिकारी का विवादित बयान
जब इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी अतुल चंद्र द्विवेदी से जानकारी मांगी गई, तो उनका बयान लोगों को चौंकाने वाला लगा। उन्होंने कहा—
“यह कंपोजिट दुकान है, पानी बेचा जा सकता है। इसके अलावा 1700 आइटम भी बेचे जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए तो कार्यालय से संपर्क करें।”
अधिकारी का यह बयान स्थानीय लोगों में आक्रोश और भ्रम दोनों पैदा कर रहा है। उनका कहना है कि यह कथन नियमों की अनदेखी और दुकान संचालकों के संरक्षण जैसा प्रतीत होता है।
नियम क्या कहते हैं?
स्थानीय लोगों का तर्क है कि कंपोजिट दुकानों पर केवल अनुमत वस्तुओं की सूची के अनुसार ही बिक्री की अनुमति होती है। पानी सहित मनमाना सामान बेचने की अनुमति नहीं है, और यदि ऐसा किया जा रहा है, तो यह रिटेल शॉप के मानदंडों का उल्लंघन है।