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बिना पंजीकरण और नम्बर प्लेट के सडको पर दौड रही हो चार पहिया व दोपहिया वाहने

धनतेरस और दीपावली पर हजारो की संख्या मे बेची गई बिना पंजीकरण और बिना नम्बर प्लेट की गाडियां
किसके आदेश पर बेची गई बिना पंजीकरण व बिना नम्बर प्लेट लगी गाडियां ?

G न्यूज़7

कुशीनगर। जनपद के एआरटीओ विभाग के जिम्मेदारो और वाहन एजेंसियों के बीच मोटी डिलिंग का जीता-जागता प्रमाण जिले की सडको पर बडी ही बेरुखी के साथ देखी जा रही है। सबब यह है कि धनतेरस व दीपावली मे खरीदी गयी विभिन्न कम्पनियों के दोपहिया और चार पहिया वाहन बिना पंजीकरण और बिना नम्बर प्लेट की अवैध रूप से फर्राटे से सडको पर दौड रही है। कहना न होगा कि इन वाहनों से कोई घटना-दुर्घटना होती है तो न कोई पुरसाहाल होगा और न ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जायेगी। इसके बाबजूद विभाग और वाहन एजेंसी वाले अपने फायदे के लिए आम लोगो की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे है।

बतादे कि 29 अक्टूबर धनतेरस और 31 अक्टूबर दीपावली को हीरो, टीवीएस, होण्डा, रायल बुलेट, बजाज, सुजुकी आदि कम्पनियों के एजेन्सियों द्वारा पडरौना नगर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में दोपहिया वाहन बिना पंजीकरण व बिना नम्बर प्लेट की नियम विरुद्ध तरीके से बेची गयी है। इसके अलावा मारुति, महेन्द्रा, टाटा, फोड, टोयटा आदि शोरुमो से सैकड़ों की संख्या मे चार पहिया व विभिन्न कम्पनियों के सैकडों तीन पहिया बाहन बिना पंजीकरण और नम्बर प्लेट लगाये अवैध रुप से गाडियों का बिक्री किया गया है जो सडको पर नियम विरुद्ध तरीके से फर्राटे से दौड रही है जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक कोई भी वाहन बिना पंजीकरण व बिना नम्बर के एजेन्सी अथवा शोरुम से बाहर सडक पर नही आ सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि धनतेरस व दीपावली पर हजारो की संख्या मे दोपहिया और सैकडों की संख्या में चार पहिया वाहन एजेंसी व शोरुम मे बाहर निकलकर सडको पर कैसे दौड़ने लगी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए ? जानकारों का कहना है कि अगर यह दुस्साहस विभाग के बिना जानकारी मे एजेंसी व शोरुम द्वारा किया गया है तो विभाग को चाहिए कि वह तत्काल उन एजेंसी व शोरुम के खिलाफ कार्रवाई करते है एजेंसी के निरस्त्रीकरण के लिए नोटिस जारी करे जिन एजेंसी व शोरुमो द्वारा धनतेरस और दीपावली पर बिना पंजीकरण और नम्बर प्लेट की गाडियां नियम विरुद्ध तरीके से एजेन्सी से बाहर निकाली गयी है। जानकर यह भी कहते है कि अगर एआरटीओ विभाग ऐसा नही करता है तो मतलब साफ है वाहन एजेंसी व विभाग के बीच मोटी डिलिंग के बाद ही नियम विरुद्ध तरीके से गाडियां शोरुम से बाहर निकलकर अवैध रुप से बेखौफ सडको पर दौड रही है।

वाहन बेचने के क्या नियम
कहना न होगा कि बिना पंजीकरण और नंबर प्लेट के कोई एजेंसी अथवा शोरुम कोई भी गाड़ी नहीं बेच सकती है। ऐसा करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है जिसके खिलाफ परिवहन विभाग को कार्रवाई करने का प्राविधान है। इसके अलावा, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाना भी गैरकानूनी अपराध है अगर पुलिस आपको बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाते हुए पकड़ती है, तो आपको जुर्माना भरना होगा।

गाड़ी से जुड़े कुछ और नियम
जानकार बताते है कि चार पहिया वाहन कंपनियों को प्रत्येक गाड़ी पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। जब कार तैयार होकर फैक्ट्री से शोरूम में बिकने के लिए पहुंचेगी तो उसमें नंबर प्लेट होना जरूरी है। शोरूम में कार खरीदने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर की एंबोजिंग भी करानी होगी। इसका मतलब साफ है कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं निकल सकती है। नंबर प्लेट पर किसी विभाग या सांकेतिक चिह्न नहीं होना चाहिए।इसके अलावा प्राइवेट वाहनों पर नंबर प्लेट सफ़ेद या काले रंग में होनी चाहिए और व्यावसायिक वाहनों पर नम्बर प्लेट पीले रंग में होना अनिवार्य है। इस तरह दोपहिया वाहनों के लिए पंजीकरण व नंबर प्लेट लगाना कानूनी तौर पर ज़रूरी है।अगर कोई बिना नंबर प्लेट के बाइक चलाता हैं, तो ट्रैफ़िक पुलिस रोककर जुर्माना लगायेगी और परिवहन विभाग बिना पंजीकरण और बिना नम्बर प्लेट की गाडियां बेचने वाले शोरुम व एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। किन्तु अफसोस कुशीनगर जिले में अब तक कोई कार्रवाई नही की गयी जो अपने आप में सवाल है।
G न्यूज़ रिपोर्टर कृष्णा जायसवाल

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