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घटतौली और मुनाफाखोरी पर सख्ती, डीएम ने गैस एजेंसियों को दी चेतावनी

जी न्यूज 7 अंकित दूबे

जौनपुर में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में गैस एजेंसी संचालकों और तेल कंपनियों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली, मुनाफाखोरी और अवैध भंडारण पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़े निर्देश जारी किए गए।
जिलाधिकारी ने जनपद की सभी 92 गैस एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं के साथ अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि घटतौली, कालाबाजारी या अवैध संग्रहण की शिकायत मिली तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि शादी-विवाह और अन्य आयोजनों के लिए 19 किलोग्राम के व्यावसायिक गैस सिलेंडर नियमानुसार और समय पर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति भी सुनिश्चित करने को कहा गया।
जिला प्रशासन ने बताया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद जनपद में गैस आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। सभी 92 एजेंसियों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति की जा रही है और उपभोक्ताओं को बुकिंग के सापेक्ष निर्धारित समय-सीमा में होम डिलीवरी दी जा रही है।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही गैस सिलेंडर प्राप्त करें और किसी भी अनियमितता की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) परमानंद झा, जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम साही सहित विभिन्न गैस एजेंसी संचालक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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