बलिया
बलिया में धारा 144 लागू, एक जगह पर लोगों के इकट्ठे होने पर रोक, ये है वजह

बलिया में गणेश उत्सव और आगामी त्योहार ईद-ए-मिलाद, बारावफात, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा और चित्रगुप्त जयन्ती को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 लागू की गई है. शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले और आने-जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 19 सितंबर से 15 नवंबर तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू की गई है.
जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने बताया कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलाएंगें, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े. विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा.
यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज और जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा. जिला क्राइम रिपोर्टर पवन यादव बलिया